नई दिल्ली : 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सुबह 9 से शाम 4 तक खुल सकेंगी यह दुकाने, जाने क्या क्या है नियम 17-May-2020 लॉकडाउन बढाकर अब उसे 31 मई तक कर दिया गया है, इस बार दुकानों को काफी छुट दी गई है. इस संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा पत्र जारी किया है. जिसमे किन-किन चीजों को खोलना है और किन पर पाबंधी है, वह इस प्रकार है.
01. सार्वजनिक यातायात के सभी संसाधन (बस, जीप, ऑटो, सायकल रिक्शा, बस स्टैण्ड आदि) से यातायात प्रतिबधित रहेगी।
02. निजी वाहन से जिले के बाहर, राज्य से बाहर आने-जाने हेतु बिना अनुमति प्रवास वर्जित है. केवल आपातकालीन चिकित्सा स्थिति या अन्य अत्यावाश्यक स्तिथि में ही आवागमन की अनुमति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय द्वारा दी जायेगी.
03. अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले मे प्रवेश करना आवश्यक हो तो सम्बंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकंगी.
04. सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे.
05. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सेल), मॉल, जिम (व्यायाम शाला), खेलकूद कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार एव इस प्रकार के स्थान पूर्णत बंद रहेगा.
06. सभी प्रकार क॑ सामाजिक / राजनैतिक / खेल-कूद / शैक्षिक / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगी.
07. सभी धार्मिक स्थल / पूजा के स्थल/ सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जन साधारण के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे. धार्मिक एवं सामूहिक कार्यक्रम बंद रहेंगे.
08. अन्येष्ति / अंतिम संस्कार सम्बन्धी आयोजन मे 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी. संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को इसकी सूचना एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की सुचना देनी होगी.
09. वैवाहिक कार्यक्रम करने हेतु अनुमति सबधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा.
10. विदेश / अन्य राज्य “अन्य जिले से आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वारेंटाइन के नियमों का पालन करना होगा.
11. गुटका, तम्बाखू, गुड़ाखू का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर जुर्माना किया जाएगा.
12. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा.
13. आवासीय होटल/लॉज प्रतिबंधित होंगे.
14. होटलिंग प्रतिबंधित रहेगा. ग्रामीण एवं नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित ढावे / होटल खुलेंगे किन्तु ढाबा / होटल संचालक ढावे/होटल में बैठाकर खाना नहीं खिला सकेगे, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराया जायेगा.
15. सभी कार्यालय, फैक्ट्री गोदाम अपने समय पर खुलेगे, सभी दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, हाट-बाजार आदि प्रातः: 09.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक एवं मेडिकल स्टोर्स प्रात: 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खुली रहेगी.
16. सायं 07 बजे से प्रात: 07 बजे तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
सभी कार्यालय / प्रतिष्ठान /संवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी, कि लॉकडाउन उपायों मे सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग), स्वच्छता एव इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य
मई माह में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉक डाउन रहेगा.
उपरोक्त आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनिमय, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे...
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